15 महीने बाद कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
पंजाब : लुधियाना जिला न्यायालय ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत द्वारा आरोपी पर 5.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि, ये मामला 28 दिसंबर 2023 का है, जब डाबा के न्यू राम नगर इलाके की रहने वाली 4 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। वहीं, इस दौरान सोनू उसे अपने साथ अपने चचेरे भाई के घर ले गया। सोनू ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। जिसके बाद आरोपी बच्ची के शव को बिस्तर में छिपाकर फरार हो गया। जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो बच्ची के परिजनों ने तलाश शुरू कर दी।
सीसीटीवी से हुआ खुलासा : बच्ची के परिजनों द्वारा पास के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि सोनू बच्ची को लेकर अपने चचेरे भाई के घर जा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उस घर का ताला तोडक़र जांच शुरू की तो बिस्तर का गद्दा पलटा हुआ था। पुलिस ने जब बिस्तर खोला तो बच्ची का शव वहां पड़ा मिला। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और कोर्ट में सबूत पेश किए। 15 महीने तक चले इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोनू को फांसी की सजा सुनाई गई।

More Stories
नितिन कोहली कार्यालय की ओर से नई हेल्पलाइन और कार्यालय सेवा की आधिकारिक शुरुआत,किया हेल्पलाइन नंबर जारी
जालंधर में फिर हुई शर्मनाक घटना , शिक्षक दसवीं की छात्रा के साथ करने लगा जबरदस्ती
*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਖੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ