
दिल्ली:देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर का सितम तो याद ही होगा. करीब डेढ़ दशक पहले राजधानी में कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने अवैध निर्माण पर जमकर एक्शन लिया था. सीलिंग की कार्रवाई भी खूब हुई थी. चारों तरफ हाहाकार मच गया था. एक बार फिर शहर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है. इस बार हाईकोर्ट ने एमसीडी नहीं बल्कि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए को यह आदेश दिया है. यमुना के तट के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने डीडीए के उपाध्यक्ष को नदी के तट, नदी तल के साथ-साथ नदी में बहने वाले नालों पर सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया है.